नई दिल्लीः Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है. इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को की थी. 18 वर्ष से ऊपर के बीपीएल कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनके घर में एलपीजी कनेक्शन पहले से न हो.
याचिका में दावा- बीपीएल धारकों को नहीं मिल रहा कैशबैक
पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसमें उस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक एलजीपी सिलेंडर पर 200 रुपये का ‘कैशबैक’ उपलब्ध कराती है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले अन्य परिवारों पर लागू नहीं होती है.
13 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट
याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष आई, जिसने अर्जी को ऐसी ही याचिका के साथ आगे की सुनवाई के लिए 13 फरवरी को सूचीबद्ध कर दिया.
याचिका में मांग की गई है कि ऐसे बीपीएल परिवारों की पहचान की जाए जो उज्ज्वला योजना के तहत नहीं आते हैं. याचिकाकर्ता ने उन्हें ‘कैशबैक’ योजना का लाभ देने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की भी मांग की.
जानिए किस प्रावधान को दी गई है अदालत में चुनौती
वकील और याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने उज्ज्वला योजना के उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर केवल योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, न कि सभी बीपीएल परिवारों को दिए जाते हैं.
'गरीबों को वित्तीय कठिनाई का करना पड़ रहा सामना'
बता दें कि सरकार ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष (12 सिलेंडर तक) प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की थी, ताकि उनके लिए गैस के दाम कम हो सकें. याचिका में ‘कैशबैक’ योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण सभी गरीब लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
(इनपुटः भाषा)
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