PM-KISAN: e-KYC पूरा करने की अंतिम तारीख आज! तो क्या अब नहीं आएगी ₹2000 की किस्त?

PM-KISAN e-KYC: पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश भर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है. यह योजना ₹6,000 का वार्षिक वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में प्रदान करती है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Jan 31, 2024, 03:00 PM IST
  • e-KYC ना होने पर रोकी जा सकती है 16वीं किस्त
  • योजना के तहत पात्रता भी समाप्त हो जाएगी
PM-KISAN: e-KYC पूरा करने की अंतिम तारीख आज! तो क्या अब नहीं आएगी ₹2000 की किस्त?

PM-KISAN e-KYC: राजस्थान सरकार ने किसानों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थियों के लिए अपनी ई-नो योर कस्टमर (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 की समय सीमा तय की है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो योजना के तहत पात्रता समाप्त हो सकती है और 16वीं किस्त का भुगतान रुक सकता है.

यह निर्देश देश भर में सभी पीएम-किसान लाभार्थियों पर लागू होता है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लाभों की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करना है.

पीएम-किसान योजना क्या है और इसके लाभ क्या हैं?
पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश भर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है. यह योजना ₹6,000 का वार्षिक वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में प्रदान करती है, ₹2,000 प्रत्येक किश्त हर चार महीने में किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा किए जाते हैं.

यह सहायता कृषि आदानों और घरेलू आवश्यकताओं के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है. सरकार इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है.

ई-केवाईसी प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकार का लक्ष्य इच्छित प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना है. ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करके, किसान और लाभार्थी अपनी पहचान और पात्रता सत्यापित कर सकते हैं, जिससे वित्तीय लाभ का सटीक और लक्षित वितरण संभव हो सकेगा.

ई-केवाईसी के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
जिन किसानों ने आधार सीडिंग (अपने आधार नंबर को अपने पीएम-किसान खाते से जोड़ना) और भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनसे शीघ्र ऐसा करने का आग्रह किया जाता है. कृषि विभाग के अनुसार, निर्धारित समय सीमा तक इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता किसानों को आगामी किस्त के लिए अयोग्य बना सकती है.

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