RBI relief for Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जमा स्वीकार करने पर रोक लागू करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है. अब रोक 1 मार्च की जगह 16 मार्च से प्रभावी होगी. RBI ने कहा कि PPBL के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हितों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है.
RBI के आदेश में कहा गया है, '15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित).'
बची राशि का क्या होगा?
पहले 31 जनवरी को जारी आदेश के अनुरूप, इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष तक बिना किसी प्रतिबंध के होगी.
फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं (AEPS, IMPS इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), BBPOU और UPI सुविधा बैंक द्वारा 15 मार्च 2024 के बाद भी प्रदान की जाएगी.
हालांकि, ग्राहकों या वॉलेट धारकों द्वारा उपलब्ध शेष राशि की निकासी या उपयोग के उद्देश्य से, AEPS, IMPS और UPI सहित ऐसे फंड ट्रांसफर की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है.
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