DeepFake: अब नागरिक सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करा सकेंगे, सरकार उठाने जा रही है ये फैसला

Social Media FIR: सरकार आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ FIR दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) एक मंच विकसित करेगा, जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित कर सकते हैं.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Nov 24, 2023, 04:02 PM IST
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सात दिन का समय दिया गया
  • FIR दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी सरकार
DeepFake: अब नागरिक सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करा सकेंगे, सरकार उठाने जा रही है ये फैसला

Social Media FIR:  डीप फेक जैसे आपत्तिजनक कंटेंट से पीड़ित होने की स्थिति में सरकार आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ FIR दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) एक मंच विकसित करेगा, जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित कर सकते हैं.

मंत्री ने कहा, 'Meity उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में बहुत आसानी से सूचित करने और एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगा.'

उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस
चंद्रशेखर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'आज से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस है.'

मंत्री ने कहा, मध्यस्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और यदि वे जानकारी का खुलासा करते हैं कि सामग्री कहां से शेयर हुई है तो उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी जिसने पोस्ट की है.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियमों के मुताबिक अपनी उपयोग की शर्तों को संरेखित करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है.

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