New TCS Rule: अब विदेश में पैसे भेजना हो जाएगा महंगा, अक्टूबर से लागू होगा ये रूल

New TCS Rule: TCS नियमों में बदलाव देश में कराधान परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं. अक्टूबर महीने से यह नया रूल लागू हो जाएगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 29, 2023, 03:32 PM IST
  • अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा TCS
  • महंगी हो जाएंगी विदेशी सुविधा
New TCS Rule: अब विदेश में पैसे भेजना हो जाएगा महंगा, अक्टूबर से लागू होगा ये रूल

New TCS Rule:  1 अक्टूबर, 2023 से सरकार नए टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) नियमों को लागू करने के लिए तैयार है. इस साल की शुरुआत में बजट में इस नए बदलाव को लेकर जानकारी दी गई थी. नए नियम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और टैक्स आधार को जरूरी व बड़ा बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं. आइए नए नियमों के प्रमुख प्रावधानों और लोगों पर इसके असर को समझते हैं.

TCS माल की बिक्री से जुड़े लेनदेन पर लागू होता था, लेकिन 1 अक्टूबर से इसके दायरे में कई अन्य तरीके की सर्विस, ई-कॉमर्स से संबंधित लेन-देन व विदेशी लेन-देन भी शामिल किया गया है.

TCS एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से सरकार कुछ श्रेणियों के विक्रेताओं से स्रोत पर टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित करती है.

कितना बढ़ गया TCS?
केंद्रीय बजट 2023 में शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए बाहर भेजे जा रहे पैसों के अलावा सभी बाहरी विदेशी कामों के लिए TCS की दर 5% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव किया गया है. शिक्षा और चिकित्सा खर्च के लिए, 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5% की निचली दर लागू रहेगी.

शिक्षा और चिकित्सा
शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये तक कोई TCS नहीं लगेगा. 7 लाख रुपये से अधिक के किसी भी खर्च पर किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण द्वारा वित्त पोषित शिक्षा के 0.5% की कम दर पर TCS लगेगा और यदि खर्च किसी भी ऋण की सहायता के बिना है तो 5% की दर से TCS लगेगा.

इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के बीच आवागमन के लिए यात्रा टिकट और ट्यूशन फीस के अलावा शिक्षा के खर्च में भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन और विदेश में रहने के दौरान निवासी छात्रों द्वारा हासिल की गई स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सहायक खर्च भी शामिल होंगे.

चिकित्सा के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 5% TCS दर लगेगी. 7 लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टीसीएस नहीं. 

महंगी हो जाएंगी सुविधा
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा योजनाएं (Overseas Tour Program Packages) महंगी हो जाएंगी और विदेशी टूर पैकेजों पर TCS के रूप में अब कुल खर्च 7 लाख रुपये से अधिक होने पर 5% की बजाय 20% की उच्च TCS दर लगेगी. हालांकि, यदि पैकेज की कुल लागत 7 लाख रुपये से कम है तो 5% की दर लागू रहेगी.

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा टिकटों की खरीद और स्टैंडअलोन आधार पर होटल बुकिंग OTPP के रूप में योग्य नहीं होगी.

सीधे शब्दों में समझें
नया TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) नियम अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं. अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करता है तो उस पर TCS लागू होगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के अनुसार, विदेशी यात्राओं के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों पर TCS नहीं लगेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की Liberalised Remittance योजना के मुताबिक, कोई हर साल में $250,000 तक पैसा विदेश भेज सकता है. लेकिन 1 अक्टूबर से चिकित्सा और शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के किसी भी खर्च पर 20% का TCS लगेगा.

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