नई दिल्लीः Aadhaar Pan Link: पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. यानी आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आप ऐसा करने में विफल होते हैं तो आपको न सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आपका अहम कार्ड भी डिएक्टिवेट हो सकता है.
1000 रुपये जुर्माने के साथ होगा लिंक
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल के बाद से पैन और आधार लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, अभी 31 मार्च तक इसे 1000 रुपये जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है.
पैन कार्ड लिंक नहीं तो इस्तेमाल पर रोक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर इसका इस्तेमाल करने पर रोक है. अगर बगैर लिंक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. साथ ही सजा का भी प्रावधान है.
पैन आधार कैसे लिंक करें जानिए
अगर आपने अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो आप घर बैठे ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगी.
इसके बाद पासवर्ड और डेट ऑफ बर्ड की मदद से लॉगइन करें. एक पॉप विंडो आएगा. इस पर पैन आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा. यह पॉप विंडो नहीं दिखता है तो प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं. इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके पैन पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की जो जानकारी है वो पहले से दिख जाएगी. इस तरह की जानकारी का मिलान कर लें. अगर ये गलत हैं तो पहले इसे ठीक करें. वहीं यदि ये सही हैं तो अपना आधार नंबर डालें. इसके बाद लिंक नाऊ पर क्लिक करें. फिर एक पॉप अप मैसेज आएगा. इससे आपको पता लगेगा कि आपका पैन और आधार लिंक हो गया है.
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