Indian Railways: ट्रेन से सफर के दौरान TTE की पावर को ना करें इग्नोर, यात्रियों के लिए बहुत मददगार हैं ये नियम

Indian Railways Rules: TTE यानी ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर के पास इतनी पावर होती है कि कुछ गड़बड़ी पाए जाने के बाद वह किसी को भी ट्रेन से उतार सकता है. हालांकि, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो तब रेलवे बड़े से बड़े अधिकारी को भी कठघरे में खड़ा कर सकता है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 7, 2024, 03:12 PM IST
  • रात 10 बजे के बाद TTE यात्रियों की टिकट चेक नहीं कर सकता
  • ट्रेन में तेज आवाज में गाना बजाने की मनाही
Indian Railways: ट्रेन से सफर के दौरान TTE की पावर को ना करें इग्नोर, यात्रियों के लिए बहुत मददगार हैं ये नियम

Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे एक बड़ा रेल नेटवर्क है. रोजाना लाखों लोग ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे के कुछ खास नियम भी हैं. हर यात्री को रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए. रेलवे यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के अधिकार भी देता है. आज हम भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को मिलने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रेन में TTE भी बहुत पावर रखता है.

TTE यानी ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर के पास इतनी पावर होती है कि कुछ गड़बड़ी पाए जाने के बाद वह किसी को भी ट्रेन से उतार सकता है. हालांकि, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो तब रेलवे बड़े से बड़े अधिकारी को भी कठघरे में खड़ा कर सकता है.

भारतीय रेलवे के खास नियम
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ट्रेन में तेज आवाज में गाना बजाना और फोन कॉल पर तेज आवाज में बात करने पर मनाही है. ऑन-बोर्ड टीटीई, कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखें और अगर लोग सह-यात्रियों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन करें.

-अगर आपको ट्रेन में बीच वाली बर्थ मिली है तो आप उसका यूज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही कर सकते हैं. आप अपनी बर्थ पर केवल सो सकते हैं. इसके अलावा दिन में सीट को ऊपर बांधना पड़ेगा.

-रात 10 बजे के बाद TTE यात्रियों की टिकट चेक नहीं कर सकता. वहीं, 10 बजे के बाद ट्रेन में लाइट जलाने पर भी रोक है, केवल नाइड लाइट जलाई जा सकती है. साथ ही चार लोग आपस में 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते.

-यदि यात्रियों की ट्रेन उनके निर्धारित बोर्डिंग प्वाइंट पर छूट जाती है. वे ट्रेन में तब तक चढ़ सकते हैं जब तक वह दो रेलवे स्टेशनों को पार न कर ले. यानी अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आप अगले दो स्टेशनों तक ट्रेन में जाकर अपनी सीट ले सकते हैं. TTE दो स्टेशन बीत जाने के बाद ही यह समझेगा कि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते और फिर वह अन्य लोगों को सीट दे देगा.

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