Indian Railways: भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. रेल मंत्रालय ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित किया है. शुरुआती खर्चों के लिए तत्काल राहत के रूप में नकद में भुगतान की जा सकने वाली अनुग्रह राहत की अधिकतम राशि 50,000 रुपये कर दी है. पहले यह 25000 रुपये थी.
भारतीय रेलवे द्वारा अनुग्रह राहत राशि में भारी वृद्धि की गई है. पिछले कई वर्षों से इसे संशोधित नहीं किया गया था. नई अनुग्रह राहत राशि उन लोगों के परिवारों के लिए एक बड़ी मदद होगी जिन्होंने ट्रेन दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो दिया. इससे घायल यात्रियों को उनके शुरुआती चिकित्सा खर्चों को कवर करने में भी मदद मिलेगी.
10 गुना मुआवजा बढ़ाया गया
रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक, 'ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, जिन यात्रियों को साधारण चोट लगी है, उन्हें 50 हजार रुपये की मदद की जाएगी.' बता दें कि पहले ये राशि 50 हजार, 25 हजार और 5 हजार थी.
तुरंत मिलेगी इतनी राशि
शुरुआती खर्चों के लिए तत्काल राहत के रूप में नकद में भुगतान की जा सकने वाली अनुग्रह राहत की अधिकतम राशि 50,000 रुपये है. शेष राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक, RTGS, NEFT या किसी अन्य ऑनलाइन भुगतान मोड द्वारा किया जाएगा.
ये रूल उन लोगों पर लागू होगा, जिनकी जान रेलवे की गलती से चली गई. जैसे फाटक से जुड़ी घटना. हालांकि, रेलवे ने साफ किया कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, अतिक्रमियों, ओएचई (Over Head Equipment) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में कोई राहत नहीं दी जाएगी.
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