नई दिल्ली. आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक बेहद ही जरूरी जानकारी है. आयकर फाइल करने की आखिरी तारीख यानी कि 31 जुलाई अब बेहद नजदीक आ गई है. आयकर रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख में अब केवल 10 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है.
ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे आज ही कर लें. इस बारे में इनकम टैक्स विभाग ने आयकर दाताओं को याद दिलाते हुए एक ट्वीट भी किया है.
क्या ट्वीट किया इनकम टैक्स विभाग ने
आयकर रिटर्न फाइल करने वालों को याद दिलाते हुए इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उतना ही आप आराम महसूस करेंगे. टैक्स विभाग के मुताबिक एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है. इसलिए आखिरी घंटो के भीड़ से बचें और जल्दी आयकर रिटर्न भरने वालों में शामिल हों. वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है.
क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रॉसेस
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए के सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. इसके बाद अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके वहां पर लॉग इन करना होगा. फिर आपको ई फाइल मेन्यू पर जाना होगा और वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करना होगा.
इस स्टेप के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न के पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वह आईटीआर डेटाबेस से लिंक्ड होता है. ऐसा होने के बाद फाइल नाउ पर क्लिक करें. अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें. आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 सेलेक्ट करना है.
अब आपको ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करना. यहां आपका स्टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य. इंडिविजुअल पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा.
अब अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करना होगा. इस इनकम में सैलरी से हुई इनकम, प्रॉपर्टी और ब्याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की इनकम शामिल है.
अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें.
अगर आपने ITR 1 पर क्लिक किया है तो इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा. फिर रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें. फिर अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्यापित करें.
इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित डाक्युमेंट को सबमिट करके एडिट किया जा सकता है. इस पेज पर मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें.
जब कन्फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें. फिर टैक्स पेड एंड वेरीफिकेशन टैब में अपने काम के वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें. आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए तरीके से 120 दिन बाद भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां डिलीट हो जाती हैं. आईटीआर वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर आईटीआर फाइल करने तक सेव रहता है.
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