रेस्तरां को ग्राहक को फ्री में पानी ना पिलाना पड़ा भारी, लगा हजारों का जुर्माना

Hyderabad News: ग्राहक ने कहा कि रेस्तरां ने ₹31.50 की राशि का सेवा शुल्क लगाया और बिल पर 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जो कि ₹630 था, जिससे यह कीमत बढ़कर ₹695 हो गई.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 10, 2024, 01:31 PM IST
  • बिल पर 5% सीजीएसटी
  • पानी की बोतल पर लगाया भारी टैक्स
रेस्तरां को ग्राहक को फ्री में पानी ना पिलाना पड़ा भारी, लगा हजारों का जुर्माना

Hyderabad News: एक ग्राहक ने हैदराबाद के एक रेस्तरां से ₹5,000 का मुआवजा जीता. दरअसल,  ग्राहक ने शिकायत की थी कि उसे रेस्तरां द्वारा पानी नहीं पूछा गया. उसके द्वारा कहा गया कि मुफ्त में पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया और सेवा शुल्क लगाया गया. अब हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने जुबली हिल्स में स्थित रेस्तरां को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

ग्राहक के अनुसार रेस्तरां में क्या हुआ?
सीबीआई कॉलोनी में आईटीएलयू रेस्तरां में अनुभव को याद करते हुए, ग्राहक ने कहा कि उसने प्लास्टिक सामग्री से एलर्जी के कारण कॉम्प्लीमेंट्री नियमित पानी का अनुरोध किया लेकिन रेस्तरां के कर्मचारियों ने इनकार कर दिया. इसके चलते उस शख्स ने रेस्टोरेंट की खुद की लेबल वाली 500 एमएल की पानी की बोतल ₹50 में खरीदी.

ग्राहक ने यह भी कहा कि रेस्तरां ने ₹31.50 की राशि का सेवा शुल्क लगाया और बिल पर 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जो कि ₹630 था, जिससे यह कीमत बढ़कर ₹695 हो गई.

आयोग के आदेश में क्या कहा गया?
आयोग ने रेस्तरां को जीएसटी के साथ सेवा शुल्क वापस करने और ग्राहक को ₹5,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया. रेस्तरां को 45 दिनों के भीतर ₹1,000 की मुकदमेबाजी लागत को कवर करने के लिए भी कहा गया था. यह तेलंगाना सरकार के एमए एंड यूडी विभाग द्वारा पिछले साल अनिवार्य किए जाने के बाद आया है कि जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी होटलों, रेस्तरां और भोजनालयों को मुफ्त में शुद्ध पानी और एमआरपी पर बोतलबंद पानी उपलब्ध कराना होगा.

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