नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा PF के तौर पर कटता है. साथ ही नौकरी देने वाली संस्था भी इंप्लॉई के पीएफ खाते में कुछ पैसा जमा करती है. इन्हीं के जरिए रिटायरमेंट के बाद नौकरीपेशा लोगों के पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाता है. नौकरीपेशा लोगों को दी जाने वाली इस पेंशन सुविधा को EPFO द्वारा संचालित किया जाता है. EPFO अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाओं और सर्विसेज का लाभ भी देता है. इन्हीं सुविधाओं में से एक है EPS95 स्कीम. EPFO की यह स्कीम PF खाताधारक की पत्नी और बच्चों को पेंशन सुविधा प्रदान करती है.
क्या है EPFO की यह स्कीम
अगर किसी आकस्मिक और दुखद परिस्थिति में PF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो तो इस दशा में उसकी पत्नी या पति और बच्चों को भी EPFO की तरफ से पेंशन का सुविधा लाभ दिया जाता है. इस पेंशन सुविधा का लाभ EPFO की EPS95 स्कीम के जरिए ही दिया जाता है.
कितनी मिलती है पेंशन
पेंशन राशि विधवा पेंशन की 75 फीसदी होगी. साथ ही एक ही समय में दो अनाथ बच्चों में से हर एक को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा. हर महीने पेंशन के तौर पर 750 रुपये दिए जाएंगे. अनाथ बच्चों को 25 वर्ष की अवस्था तक इस पेंशन की रकम का भुगतान किया जाएगा. यदि बच्चे या पत्नि किसी असक्षमता से पीड़ित हैं तो जीवन भर पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
जमा कराने होंगे ये डॉक्युमेंट्स
पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको EPFO के पास कुछ दस्तावेजों का भी जमा करना होगा. इनमें पेंशनभोक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थियों के आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की डिटेल जिसमें कैंसल चेक, या पासबुक की प्रति और बच्चों के मामले में आयु का प्रमाण पत्र देना होगा.
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