eNPS Rule Change: केंद्र सरकार के कर्मचारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म eNPS के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाते खोल सकते हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा हाल ही में जारी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, 'यह (eNPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए आसानी से NPS खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें कागज रहित, उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से ऐसा करने का अधिकार मिलता है.'
eNPS क्या है? eNPSके माध्यम से NPS खाता कौन खोल सकता है?
eNPS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) के कर्मचारी, राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) के कर्मचारी आसान पेपरलेस मोड में एनपीएस खाता खोल सकते हैं.
29 दिसंबर, 2023 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म अन्य क्षेत्रों के मौजूदा ग्राहकों के इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (ISS) को अपने एनपीएस खाते को सरकारी क्षेत्र में निर्बाध रूप से ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगा.
eNPS के माध्यम से पंजीकरण करने के हैं दो तरीके
आधार के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन ई-केवाईसी: इस विकल्प के तहत, ग्राहक को आधार-आधारित केवाईसी का उपयोग करना आवश्यक है.
स्थायी खाता संख्या (पैन) के माध्यम से: इस विकल्प के तहत, सब्सक्राइबर को एक वैध पैन प्रदान करना और प्रासंगिक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है.
पेंशन निकाय ने सरकारी नोडल कार्यालयों से अपने नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए सरकारी क्षेत्र के लिए eNPS का उपयोग करने के लिए भी कहा है.
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