नई दिल्लीः वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों की राह कुछ आसान हुई है. विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने बुधवार को ऐसे लोगों की फिटनेस का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए.
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले महीने उन मीडिया खबरों का खंडन किया था, जिनमें दावा किया गया था कि एडम हैरी (केरल के एक ट्रांसजेंडर) को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस देने के लिए नियामक ने मंजूरी देने से मना कर दिया था.
ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का होगा आकलन
इन रिपोर्टों को सही नहीं बताते हुए डीजीसीए ने तब कहा था कि एक ट्रांसजेंडर को एक फिटनेस चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें ‘किसी तरह की चिकित्सकीय, मनोरोग या मनोवैज्ञानिक बीमारी न हो.’ डीजीसीए ने बुधवार को अपने दिशानिर्देशों में कहा कि एक ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का आकलन उनकी कार्यात्मक क्षमता और अक्षमता के जोखिम का आकलन करने के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा.
इसमें यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे ट्रांसजेंडर आवेदक, जो पिछले पांच वर्षों से हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या लिंग परिवर्तन सर्जरी करा चुके हैं, उनकी मानसिक सेहत की स्थिति जांची जाएगी.
डीजीसीए ने हवाई किराये की लिमिट हटाई
वहीं, डीजीसीए ने एक और फैसला लेते हुए देश में हवाई किराए की लोअर और अपर लिमिट को हटाने की घोषणा की. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अनुसूचित घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद हवाई किराये के संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किराया बैंड को 31.08.2022 से प्रभावी रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है.
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा, हवाई किराए की सीमा को हटाने का निर्णय दैनिक मांग और एयर टर्बाइन ईंधन की कीमतों के विश्लेषण के बाद लिया गया है. हमें यकीन है कि निकट भविष्य में घरेलू यातायात में वृद्धि होगी.
सभी एयरलाइंस को दी गई जानकारी
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एयरलाइंस को बुधवार को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया है. इससे पहले, सरकारी अधिकारियों और एयरलाइंस समेत स्टेकहॉल्डर्स के बीच घरेलू हवाई किराए को लेकर चर्चा हुई थी. एयरलाइंस ने अपने विचार रखते हुए कहा था कि घरेलू हवाई यातायात की रिकवरी के लिए प्राइजिंग कैप को हटाना आवश्यक है.
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