बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! 1 अप्रैल से सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को एक अप्रैल से हर महीने ढाई हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो रही है. इस योजना का लाभ उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम होगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 30, 2023, 06:59 AM IST
  • बैंक खाते में आएंगे 2500 रुपये
  • सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा भत्ता
बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! 1 अप्रैल से सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को एक अप्रैल से हर महीने ढाई हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो रही है. इस योजना का लाभ उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम हेागी.

बैंक खाते में आएंगे 2500 रुपये
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य में एक अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा. बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी.

जानिए क्या हैं भत्ते के लिए शर्तें
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है.

सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा भत्ता
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. 

साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो.

एक साल के भीतर के आय प्रमाण पत्र की होगी जरूरत
इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा, जिनकी स्वयं की आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक न हो. पारिवारिक आय के लिए तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बना हो.

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