Changes From 1 August 2022: सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक की छुट्टी तक, जानिए एक तारीख से क्या बदलेगा

अगस्त के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहती है. रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी और अन्य कई त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 18 दिन बंद होंगे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 25, 2023, 03:28 PM IST
  • जानें क्या है आसान तरीका
  • बैंक की छुट्टी की अपडेट जानिए
Changes From 1 August 2022: सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक की छुट्टी तक, जानिए एक तारीख से क्या बदलेगा

नई दिल्लीः जुलाई का महीना बीतने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है. जुलाई का महीना कई मायनों में काफी अहम माना जाता है. अगस्त की शुरुआत से ही कई नियम बदल जाता है. ऐसे में ये बदले हुए नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. जानिए पहली अगस्त से क्या-क्या नियम बदल रहे हैं...

चेक से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. एक अगस्त 2022 से इस बैंक का चेक से जुड़ा एक अहम नियम बदलने जा रहा है. बैंक ने पांच लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) जरूरी कर दिया गया है. अब आपको चेक क्लियर होने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक को जानकारी देनी होगी. बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसा करने जा रहा है. 

अगस्त में बैंक की छुट्टियों के बारे में जान लीजिए
अगस्त के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहती है. रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी और अन्य कई त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 18 दिन बंद होंगे. इसके साथ ही शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. 

एलपीजी सिलेंडर की कीमत
अगस्त के महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर (commercial cylinder) की कीमत में भी बदलाव कर सकती हैं. ये कंपनियां हर महीने की पहली और 16वीं तारीख को रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं. गौरतलब है कि 16 जून से सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि हुई थी, जिससे नया गैस कनेक्शन लेना महंगा हो गया था. पिछली बार घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी.

आईटीआर भरने पर लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. लास्ट डेट की समयसीमा उन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप इस तारीख तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो आगे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसी तरह यदि आपकी की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो आपको फिर 1,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है.

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