नई दिल्ली: सड़क पर वाहन चलाते वक्त हमें कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है. इन नियमों का पालन न करने पर हमें जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है या फिर सजा भी हो सकती है. हालांकि कई बार हमसे हुई गलतियां काफी छोटी होती हैं फिर भी ट्रैफिक पुलिस हमें परेशान करती है. ऐसे में ट्रैफिक रूल से जुड़े हमारे अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है.
पुलिस नहीं निकाल सकती है चाबी या हवा
ट्रैफिक पुलिस की द्वारा गाड़ी की चाबी या हवा निकाल देना गलत है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कृपेश मिश्रा ने जी बिजनेस हिंदी के साथ हुई बातचीत में बताया कि, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के मुताबिक बिना ड्राइवर की परमीशन के ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से चाबी या हवा नहीं निकाल सकती है. अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना होती है तो आप नजदीकी थाने में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत भी कर सकते हैं.
ये बातें जानना भी जरूरी
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियन तोड़ने पर केवल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही आप पर जुर्माना लगा सकता है. इस दौरान ट्रैफिक कॉन्स्टेबल केवल मदद कर सकता है. ड्राइवर पर जुर्माने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या एक ई-चालान मशीन होना अनिवार्य है. अगर चालान बुक या ई-चालान मशीन न हो तो आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है.
एक ट्रैफिक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल अधिकतम केवल 100 रुपए का जुर्माना लगा सकता है. केवल एक ASIs या SIs ही 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा सकता है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अगर आपके पास जुर्माने की रकम नहीं है, तो इसका भुगतान बाद में भी किया जा सकता है. इसके लिए कोर्ट चालान जारी करता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर लेती है.
ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी चाहिए, जिसपर उसका नाम होना चाहिए. यदि ट्रैफिक पुलिस ने सिलियन वाले कपड़े रखे हैं तो पहचान पत्र होना चाहिए. ऐसी परिस्थितयों से बचने के लिए ड्राइवर को यात्रा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, PUC सर्टिफिकेट, समेत अन्य जरूरी कागजात साथ में रखना चाहिए. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. इसके अलावा जरूरी ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए.
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