अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार बंद करने जा रही ये पेंशन खाते, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं

Atal Pension Yojana: सुरक्षित भविष्य की गारंटी का दूसरा नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अटल पेंशन का लाभ उठा रहे कई लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा और योजना से उनका नाम भी हटा दिया जाएगा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 8, 2022, 08:23 PM IST
  • टैक्स जमा करने वालों को नहीं मिलेगा फायदा
  • 40 साल तक के लोग योजना में कर सकते हैं निवेश
अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार बंद करने जा रही ये पेंशन खाते, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं

नई दिल्लीः Atal Pension Yojana: सुरक्षित भविष्य की गारंटी का दूसरा नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अटल पेंशन का लाभ उठा रहे कई लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा और योजना से उनका नाम भी हटा दिया जाएगा. क्या आप भी इस सूची में शामिल हैं, फटाफट जान लीजिए योजना को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है.

टैक्स जमा करने वालों को नहीं मिलेगा फायदा
दरअसल, इस महीने से टैक्स जमा करने वाले लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वे इस योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे.  हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बहुत पहले इस बात की जानकारी दे दी थी. नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोई ग्राहक जो टैक्स जमा कर रहा है वो 1 अक्टूबर 2022 और उसके बाद से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा.

सरकार की ओर से की जाएगी समीक्षा
ऐसा ग्राहक जो पहले से टैक्स दे रहा है वो इस योजना के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा. साथ ही उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा. इसमें किसी भी तरह का घालमेल न हो, इसलिए सरकार की तरफ से समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी.

अटल पेंशन योजना क्या है
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया है. 60 साल की उम्र के बाद इसमें निर्धारित पेंशन मिलती है. इस योजना में एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह तक की पेंशन मिलती है.

40 साल तक के लोग कर सकते हैं निवेश
इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना में निवेश शुरू किया जा सकता है. जितनी कम उम्र में निवेश शुरू किया जाएगा, उतना पैसा कम देना होगा. अटल पेंशन योजना के तहत जिंदगीभर पेंशन मिलती है. पेंशनधारक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पेंशन दी जाती है.

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