नई दिल्ली: Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने नया अपडेट जारी किया है. गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ज्सिके अनुसार अब आयकर जमा करने वाले लोग अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.
कब से लागू होगा यह नया नियम
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह नया आदेश 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा. इस आदेश के अनुसार, आयकर कानून के मुताबिक अटल पेंशन योजना का कोई भी लाभार्थी को आयकर दाता रहा है अथवा है, तो तत्काल प्रभाव से उसका खाता बंद कर दिया जाएगा.
आयकरदाता के पेंशन खाते में जो राशि जमा है, उसे भी लाभार्थी के खाते में वापस जमा कर दिया जाएगा. इसके अलावा 1 अक्टूबर, 2022 के बाद से कोई भी आयकर दाता अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा.
किन्हें मिलता है पेंशन स्कीम का लाभ
अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो आप किसी भी बैंक अथवा डाकघर में जाकर अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आवेदक किस आयु से और कितनी राशि अटल पेंशन कहते में जमा कर रहा है.
अगर आपकी आयु 18 वर्ष है और आप अटल पेंशन योजना के लिए हर महीने 210 रुपये खाते में जमा करते हैं, तो आपको 60 साल की आयु के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. वहीं अगर आप प्रति माह 42 रुपये अटल पेंशन योजना में जमा करते हैं, तो 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत आवेदक को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच पेंशन प्रदान की जाती है.
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