PAN-Aadhaar Card Update: सरकार ने भारत में सभी करदाताओं के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जो अब निकल चुकी है. 1 जुलाई से अगर कोई पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं हुआ था तो उसे निष्क्रिय माना गया. तब तक लोग पैन और आधार को 1,000 रुपये का जुर्माना देकर लिंक करा सकते थे. लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहा तो इसके कई परिणाम होंगे.
आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? ऑनलाइन चेक करें
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
क्विक लिंक्स सेक्शन खोलें और लिंक आधार स्टेटस चुनें
अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें
'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाएगी
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड दिखाएगा अन्यथा, यह दोनों कार्डों को लिंक कराने के लिए लिंक दिखाएगा.
SMS से पता करें आधार-पैन कार्ड लिंक है या नहीं?
अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें
एक नया मैसेज करते हुए टाइप करें <UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर>
इस मैसेज को 56161 या 567678 पर भेजें
आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार-पैन लिंक स्टेटस पर अपडेट के संबंध में एक SMS प्राप्त होगा
बता दें कि आईटी विभाग ने वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अब तक दोनों दस्तावेजों को लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया होगा. इसलिए सलाह दी जाती है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे इसे जरूर करा लें. हालांकि, अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
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