7th pay commission: नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike, जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल

7th pay commission: नए साल में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा. इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी चुकाना होगा. दरअसल, महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 22, 2022, 04:26 PM IST
  • नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike
  • जानें क्या है इससे जुड़ी सारी डिटेल
7th pay commission: नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike, जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल

नई दिल्ली: 7th pay commission: केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए DA Hike से जुड़ी एक अहम जानकारी निकल कर सामने आई है. दरअसल बात ये है कि अगले साल के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के लिए सरकार ने एक नया कैलकुलेशन फॉर्मूला बनाया है. इसके अलावा सरकार द्वारा कुछ और भी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

श्रम मंत्रालय ने बदला है टैक्स फॉर्मूला

नए साल में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा. इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी चुकाना होगा. दरअसल, महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है. 

DA Hike के बेस ईयर में हुआ बदलाव

श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया था. मजदूरी दर सूचकांक की नई सीरीज जारी कर दी गई है. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 7th Pay Commission में आधार वर्ष 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी.

ऐसे किया जाएगा DA Hike का कैलकुशन

7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते (DA Hike) की रकम निकाली जाती है. प्रतिशत की मौजूदा दर 12 फीसदी है, अगर आपका मूल वेतन 18000 रुपये डीए (18000 x12)/100 है. महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.

महंगाई भत्ते पर चुकाना होगा टैक्स

7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्‍सेबल होता है. भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी पड़ती है. आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते (DA) के नाम पर मिलती है उस पर टैक्स चुकाना होगा.

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