नई दिल्ली: मौजूदा वक्त में लगभग हर किसी के पास LPG गैस कनेक्शन होता ही है. लेकिन कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको गैस कनेक्शन से जुड़े अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है. लेकिन एक ग्राहक होने के नाते आपको गैस कनेक्शन से संबंधित अधिकारों के बारे में पता होना भी जरूरी है.
गैस कनेक्शन पर मिलता है लाखों का बीमा
बता दें कि LPG गैस कनेक्शन पर आपको 50 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसे LPG इंश्योरेंस कवर कहते हैं. ये गैंस सिलेंडर की वजह से होने वाले किसी भी तरह की दुर्घटना में होने वाले जान-माल के नुकसान के लिए दिया जाता है. आप जैसे ही गैस का कनेक्शन लेते हैं, उसके साथ ही आप इस पॅालिसी के लिए इंश्योर्ड हो जाते हैं. नया कनेक्शन लेते ही ये इंश्योरेंस आपको मिल जाता है.
क्या है ये इंश्योरेंस पॉलिसी
बता दें कि जब आप सिलेंडर खरीदते हैं तो उसी वक्त आपका LPG Insurance हो जाता है. साथ ही आपको सिलेंडर खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट का भी खास ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि ये इंश्योरेंस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से ही लिंक होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिलेंडर फटने से किसी की मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर क्लेम किया जाता है. आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई एक्सट्रा मंथली प्रीमियम नहीं भरना होता है. अगर गैस सिलेंडर से हादसा होता है तो पीड़ित फैमिली के मेंबर इसके लिए क्लेम कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं क्लेम
बता दें कि LPG सिलेंडर का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पास के पुलिस स्टेशन को इसके बारे में सूचित करना होता है. इसके लिए आपके पास FIR की कॉपी का होना भी जरूरी है. साथ ही मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है. बता दें कि जिसके नाम पर गैस सिलेंडर होता है राशि भी उसे ही मिलती है. इस पॉलिसी में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है. साथ ही आपका सिलेंडर, उसका पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर ISI मार्का होना चाहिए.
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