नई दिल्लीः Haridwar Mahakumbh को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है. Corona संकट से निपटने के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है.
SOP का उल्लंघन हुआ तो मुकदमा दर्ज होगा
उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने नया SOP जारी किया है, हालांकि इसको लेकर अखाड़ा परिषद, संतों, स्थानीय पुजारी और व्यापारियों में विरोध देखा जा रहा है.
दूसरी तरफ प्रशासन इस बात पर सख्त है कि अगर कोई SOP का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. SOP प्रतिबंध कुंभ मेला क्षेत्र में और मेला अवधि तक ही लागू होंगे.
क्या है SOP में, जानिए खास बातें
इस SOP के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो मेले के क्षेत्र को सुरक्षित बनाएंगे और संक्रामक रोग से बचाव करेंगे.
- इसमें सरकारी पोर्टलों पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है.
- जो श्रद्धालु Kumbh जाना चाहते हैं उन्हें 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट, जो कि नेगेटिव ही आनी चाहिए, लगानी होगी.
- इसके अलावा भीड़ लगाने और भीड़ जुटाने से भी बचने को कहा गया है.
- 68 साल से अधिक बुजुर्ग 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को मेले में न आने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा.
- हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- फेस मास्क, जरूरत होने पर फेस शील्ड का प्रयोग करना अनिवार्य है. अपने मास्क आदि को निर्धारित जगहों पर ही निस्तारित करें.
- 40-60 सेकेंड तक हाथ जरूर धुलें, संपर्क में आने के बाद सैनिटाइज भी करें.
- पैरों से संचालित होने वाले साबुन-सैनिटाइजर उपकरण का प्रयोग करें.
- आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करें.
- थूकना पूरी तरह वर्जित है.
SOP पर नाराजगी
SOP को लेकर साधु समाज और अन्य श्रद्धालुओं में नाराजगी है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने इन्हें लेकर सवाल उठाया है.
उन्होंने कहा कि इस तरह के कठोर प्रतिबंधों, प्रोटोकॉलों और प्रक्रियाओं में एक भव्य कुंभ का आयोजन कैसे किया जा सकता है? कोरोना का डर या सुरक्षा उपायों के नाम पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए. इस बार कुंभ 4 महीने के बजाय एक ही महीने का हो रहा है. इसे लेकर भी श्रद्धालुओं नाराजगी है.
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