चंडीगढ़ः स्थानीय लोगों व युवाओं को राज्य की निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. हरियाणा विधान सभा ने गुरुवार को इस अहम विधेयक मंजूरी दे दी है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को यहां विधानसभा में पेश किया. राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का यह एक चुनावी वादा था.
प्रथम चरण में ढाई लाख युवाओं को नौकरी
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी. आरक्षण के इस प्रावधान के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई दिनों तक सरकार के तमाम फोरम पर आवाज उठाई थी.
बुधवार को इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया. विधेयक में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं.
यह है विधेयक में
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे. राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा.
चुनाव में किया था वादा
विधेयक के सदन से पारित होने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है
हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण दिलाने की बात कही थी. दुष्यंत चौटाला के इस वादे के बाद लंबे वक्त तक जेजेपी गठबंधन में इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी.
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