पंजाब: कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वसम्मति के साथ बिल पास

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति के साथ बिल पास हो गया है, विशेष सत्र में सीएम अमरिंद्रर सिंह ने कहा- किसानों पर ना हो सियासत..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 20, 2020, 04:50 PM IST
  • केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में बिल पास
  • विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन कल
  • कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश और पास!
पंजाब: कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वसम्मति के साथ बिल पास

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में बिल पेश किया गया, सभी सलों ने प्रस्तावित बिलों को पास कर दिया है. विशेष सत्र में सीएम अमरिंद्रर सिंह ने कहा- किसानों पर सियासत ना हो. अमरिंदर सिंह सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पराली के साथ राजनीतिक प्रदूषण भी खत्म होना चाहिए.

कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में बिल

कृषि कानून को लेकर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुल तीन बिल पेश किए. जिसमें किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विशेष प्रावधान बिल 2020, किसानों को मूल्य आश्वासन और और कृषि सेवाओं के प्रावधान संबंधी बिल और आवश्यक वस्तुओं संबंधी प्रावधान बिल भी पेश किया गया है. मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा है कि पंजाब सरकार इन बिलों के खिलाफ किसानों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानी एक गंभीर मसला है. इसलिए इसे सियासी ना बनाए जाए.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ विधेयक पेश किए. अमरिंदर ने विधेयकों को पेश करते हुए भावुक भाषण भी दिया. उन्होंने विपक्षी अकाली दल को निशाने पर भी लिया. अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार अगर गिरती है तो गिर जाए. उन्हें इसका डर नहीं है लेकिन वह किसानों के साथ हैं. 

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके इन विधयकों की जानकारी दी.

बिल 1- किसान व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा (पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 का प्रावधान करता है कि गेहूं या धान की कोई भी बिक्री / खरीद तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक कि उसके लिए भुगतान की गई कीमत MSP के बराबर या उससे अधिक न हो. MSP से नीचे खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति 3 साल तक कैद में रहेगा.

बिल 2 - आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक उपभोक्ताओं को कृषि उपज और सेकेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाता है और किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका की रक्षा करता है.

बिल 3 - मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा (पंजाब संशोधन) पर किसान समझौता विधेयक 2020 में प्रावधान है कि एक कृषि समझौते के तहत गेहूं और धान की कोई बिक्री / खरीद एमएसपी से नीचे नहीं होगी, और इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की सजा होगी.

इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक और बिल पेश किया. ये बिल किसानों के कर्ज और फसल से जुड़ा है.

बिल 4 - हमने किसानों को किसी भी वसूली कार्यवाही में कुरकी से बचाने के लिए एक विधेयक "नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन" भी पारित किया है. 2.5 एकड़ तक की भूमि जोत किसी भी वसूली में संलग्न नहीं की जाएगी.
"करजा कुर्की खतम, फ़सल दी पुरी रक्कम"

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