Valentines Day: 'काउ हग डे' मनाने की अब इस केंद्रीय मंत्री ने भी की सिफारिश, विपक्ष नाखुश

केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि अच्छा होगा अगर लोग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए 14 फरवरी को 'काउ हग डे' (गाय को गले लगाने के दिवस) के रूप में मनायें. रूपाला मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 14 फरवरी की तारीख के चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 9, 2023, 09:25 PM IST
  • केंद्रीय मंत्री ने कहा- 'लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद'
  • 'वैदिक परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर'- केंद्रीय मंत्री
Valentines Day: 'काउ हग डे' मनाने की अब इस केंद्रीय मंत्री ने भी की सिफारिश, विपक्ष नाखुश

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि अच्छा होगा अगर लोग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए 14 फरवरी को 'काउ हग डे' (गाय को गले लगाने के दिवस) के रूप में मनायें. रूपाला मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 14 फरवरी की तारीख के चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा- 'लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद'

14 फरवरी को दुनियाभर में ‘वैलेंटाइन डे’ के रूप में मनाया जाता है. मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस देश में गाय की पूजा करने की पुरानी परंपरा है और यह बहुत खुशी की बात है कि लोग गाय को गले लगाते हैं.. यह अच्छा होगा अगर लोग हमारी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें.’’ चूंकि 14 फरवरी प्यार का दिन है, इसलिए अच्छा होगा, अगर लोग उस दिन गाय को याद करें और उससे प्यार करें. 

'वैदिक परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर'- केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा, ‘‘और अगर कोई इसपर ताने मारता है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि दया करनी चाहिए....’’ यह पहली बार है, पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय, एडब्ल्यूबीआई ने देश में गाय प्रेमियों से 'काउ हग डे' मनाने की अपील की है. बोर्ड ने कहा कि यह अपील इसलिए की गई है क्योंकि पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग ‘‘विलुप्त होने के कगार’’ पर हैं. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित यह बोर्ड, पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है और केंद्र को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देता है. 

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