Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) उस वक्त हैरान रह गए जब शुक्रवार को दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई के दौरान उनके सामने दो व्हिस्की की बोतलें पेश की गईं.
CJI की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इंदौर स्थित कंपनी, जेके एंटरप्राइजेज को 'लंदन प्राइड' नाम के तहत पेय पदार्थ बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड की अपील को खारिज कर दिया था.
सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अदालत के अंदर शराब लाने की अनुमति दी जाए. इसके बाद वरिष्ठ वकील शराब की दो बोतलें लाने के लिए आगे बढ़े और जहां से बहस कर रहे थे, वहां ले आए.
CJI ने पूछा ये सवाल
इस हैरान कर देने वाले दृश्य को देखकर, CJI जो जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ बेंच साझा कर रहे थे, वे जोर से हंसे और कहा, 'आप अपने साथ बोतलें लाए हैं?'
रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दोनों शराब की बोतलों के बीच समानता दिखानी होगी. फिर उन्होंने दिखाते हुए पूछा कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ?
CJI ने तब टिप्पणी की, 'मुद्दा यहां ट्रेड ड्रेस के बारे में है. बॉम्बे में मेरे एक फैसले में इस पहलू को शामिल किया गया है जिसमें बोतल का आकार शामिल था.'
इसके बाद पीठ ने एक नोटिस जारी किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और दो सप्ताह के बाद सुनवाई तय की. नोटिस जारी होने के बाद रोहतगी ने CJI से पूछा कि क्या वह बोतलें अपने साथ ले जा सकते हैं. CJI ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, कृपया.'
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