इस राज्य में 4 फीसदी बढ़ेगा एसटी आरक्षण, सीएम ने किया ऐलान

घोषणा की गई है कि एक सप्ताह के भीतर बीसी कोटा बढ़ाने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया जाएगा. सीएम ने बीसी आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी देने में देरी के लिए केंद्र की आलोचना की. बोले, हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से विधेयक को मंजूरी देने का अनुरोध करते हुए थक चुके हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 18, 2022, 09:17 AM IST
  • हाल में झारखंड ने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया था
  • अब तेलंगाना आदिवासी कोटा बढ़ाकर 10 प्रतिशत करेगा
इस राज्य में 4 फीसदी बढ़ेगा एसटी आरक्षण, सीएम ने किया ऐलान

हैदराबाद: तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की है. अब तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण को मौजूदा छह फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया जाएगा. 7 साल पहले राज्य विधानमंडल द्वारा ये पारित किया गया था.

हुआ ऐलान
सीएम चंद्रशेखर राव हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. इसी मौके पर उन्होंने घोषणा की कि एक सप्ताह के भीतर बीसी कोटा बढ़ाने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया जाएगा. उन्होंने बीसी आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी देने में देरी के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से विधेयक को मंजूरी देने का अनुरोध करते हुए थक चुके हैं.

क्या बोले सीएम
के. चंद्रशेखर राव ने कहा, क्या केंद्र राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए विधेयक भेजने से रोक रहा है. राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं और मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी मंजूरी दे देंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तय करना है कि क्या वह जीओ का सम्मान करेंगे या इसके परिणाम भुगतेंगे.

भाजपा पर साधा निशाना
उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी विभाजनकारी और घटिया राजनीति के लिए तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं लेकिन बीसी कोटा विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. केसीआर ने पोडु भूमि के मुद्दे के निपटारे और जमीन या किसी अन्य आजीविका के बिना अनुसूचित जनजाति परिवारों की पहचान के बाद आदिवासी परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता के साथ दलित बंधु की तर्ज पर गिरिजन बंधु को लागू करने की भी घोषणा की.

संवैधानिक बाधा पर भी बोले
उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण की मात्रा बढ़ाने के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है. उन्होंने कहा, संविधान यह नहीं कहता है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, तमिलनाडु 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है क्योंकि केंद्र ने इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया है. उन्होंने पूछा केंद्र इसे तेलंगाना में क्यों लागू नहीं कर रहा है.

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