23 साल की लड़की को पड़ोसी ने बनाया शिकार; 1 महीने तक दीं यातनाएं, आवाज दबाने के लिए किया ये घिनौना काम

Neighbour assaulted woman Guna: आखिरकार मंगलवार की रात, दर्द की एक और घटना को सहने के बाद, लड़की किसी तरह रात भर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह तक कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पहुंची. उसके स्टेशन पहुंचने पर पुलिस उसकी हालत देखकर हैरान रह गई.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 19, 2024, 06:46 PM IST
  • ग्लू लगाकर होंठ बंद दिए, आवाज दबाने की कोशिश
  • एक महीने तक 23 साल की लड़की से हैवानियत
23 साल की लड़की को पड़ोसी ने बनाया शिकार; 1 महीने तक दीं यातनाएं, आवाज दबाने के लिए किया ये घिनौना काम

Neighbour assaulted woman Guna: मध्य प्रदेश के गुना से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला के साथ उसके पड़ोसी ने एक महीने तक दुष्कर्म किया और उसे यातनाएं दीं. आरोपी चाहता था कि लड़की उससे शादी करे. मकसद शादी करके लड़की की पैतृक संपत्ति उसके नाम पर कराना था.

पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय महिला, जो अपनी मां के साथ रहती थी, उसे कैद किया गया था. उसका यौन उत्पीड़न किया गया. बेल्ट से पीटा गया, पानी के पाइप से भी पीटा गया. आरोपी ने उसके घावों पर मिर्च पाउडर भी लगाया और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसके होठों को गोंद (Glue) से सील कर दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी एक महीने पहले उसे जबरन अपने घर ले गया, जहां उसने उसे एक कमरे में कैद कर दिया. वह ना किसी से बात कर सकती थी और ना ही भागने का कोई साधन था.

आखिरकार लड़की भागी
आखिरकार मंगलवार की रात, दर्द की एक और घटना को सहने के बाद, वह किसी तरह उसके घर से भागने में सफल रही और रात भर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह तक कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पहुंची.

उसके स्टेशन पहुंचने पर पुलिस उसकी हालत देखकर हैरान रह गई. उसके होंठ ग्लू लगाकर बंद किए गए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे.

पीड़िता की स्थिति पर अपडेट देते हुए, पुलिस अधिकारी दिलीप राजोरिया ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद वह स्थिर है. उन्होंने यह भी कहा कि जब हमला हुआ तो महिला की मां शिवपुरी में थीं.

पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार रात अवैध रूप से शराब सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया. उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 294 (अश्लील भाषा), और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के साथ-साथ उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, आगे की जांच के बाद वे अतिरिक्त धाराएं जोड़ेंगे.

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