नई दिल्ली: बीते रविवार गुजरात के मोरबी में हैंगिंग ब्रिज के गिरने के मामले में स्थानीय अदालत ने चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए ओरेवा ग्रुप के दो प्रबंधकों समेत चार आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
पुलिस ने किया है नौ लोगों को गिरफ्तार
सरकारी अभियोजक एच एस पांचाल ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम जे खान ने गिरफ्तार पांच अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने रविवार को पुल के टूटने की घटना के सिलसिले में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. पुल के टूटने की घटना में 141 लोगों की जान चली गई थी.
दर्ज किया गया गैर इरादतन हत्या का केस
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पांचाल ने कहा कि पुलिस ने ओरेवा समूह के दो प्रबंधकों और हाल में पुल की कथित तौर पर मरम्मत करने वाले दो उप ठेकेदारों सहित चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की थी.
मिला था 15 साल तक संचालन का ठेका
अदालत ने पुल के टिकट बुकिंग क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी थी. घड़ी और ई-बाइक बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को मोरबी नगर पालिका ने पुल की मरम्मत करने और इसका 15 साल तक संचालन करने का ठेका दिया था.
रविवार को मोरबी हुआ था दर्दनाक हादसा
बता दें कि बीते रविवार गुजरात के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बने हैंगिंग पुल के गिरने बड़ा हादसा हुआ था. इस हादसे में अब तक 130 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. घटना के वक्त पुल पर करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे.
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