बच्चों को पढ़ाई से चाहिए थोड़ा ब्रेक, केरल हाईकोर्ट ने दी जीवन का आनंद लेने की सलाह

केरल हाईकोर्ट ने CBSE के स्कूलों को 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वेकेशन क्लासेस संचालित करने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट का मानना है कि हॉलीडे के दौरान छात्रों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाली समय बिताना चाहिए. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 25, 2023, 02:41 PM IST
  • CBSE की ओर से केरल हाई कोर्ट में की गई याचिका
  • केरल हाई कोर्ट ने खारिज की CBSE की याचिका
बच्चों को पढ़ाई से चाहिए थोड़ा ब्रेक, केरल हाईकोर्ट ने दी जीवन का आनंद लेने की सलाह

नई दिल्ली: केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) के स्कूलों को 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वेकेशन क्लासेस संचालित करने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि व्यस्त शैक्षणिक वर्ष के बाद छात्रों को एक ब्रेक की जरूरत होती है, इसीलिए छात्रों को गर्मी की छुट्टी दी जाती है. 

बच्चों की मदद करता है हॉलीडे
कोर्ट के मुताबिक छात्रों को छुट्टियों का आनंद लेना चाहिए और अगले सेशन के लिए तैयार रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा हॉलीडे छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करने में मदद करता है. इस दौरान वे एक्ट्राकरीक्यूलम एक्टिवीटीज में अपना टैलेंट बढ़ा सकते हैं जिन्हें वे स्कूल में नहीं कर पाते हैं. साथ ही उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाली समय का आनंद लेने की जरूरत भी होती है. 

बच्चों के लिए जरूरी है ब्रेक 
कोर्ट ने कहा कि छात्रों को अपने परिजनों के साथ समय बिताने और मानसिक आराम के लिए समर वेकेशन जरुरी है. केवल स्कूली किताबों पर ध्यान देना ही बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्हें नाचने-गाने, खेलने, पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखने और उनका पसंदीदा खाना खाने दें. साथ ही उन्हें घर वालों के साथ घूमने का मौका भी दें. न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा, एक व्यस्त शैक्षणिक वर्ष से पहले छात्रों के लिए ब्रेक जरूरी है. खासतौर पर 10वीं और 12वीं में प्रवेश करने वाले छात्रों को ब्रेक की जरूरत होती है.   

क्या है पूरा मामला 
दरअसल CBSE स्कूलों में वेकेशन क्लासेस करने की अनुमति देने के लिए  CBSE के क्षेत्रीय निदेशक को अंतरिम निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है. राज्य के सामान्य शिक्षा निदेशक (DGE ) ने वेकेशन क्लासेस पर आपत्ति जताते हुए एक सर्कुलर जारी किया था जिसको लेकर CBSE स्कूल प्रबंधन संघ ने सर्कुलर के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था. वहीं अब इसको लेकर न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने याचिका को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने की बात कही है. साथ ही उन्होंने पहले के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से भी मना कर दिया है.   

इनपुट-  आईएएनएस 

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