राहुल गांधी को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें? मानहानि मामले में 2 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई

मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गीता गोपी के मामले से खुद को अलग कर लेने के बाद न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक कांग्रेस नेता की अपील पर सुनवाई करेंगे. राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 29, 2023, 09:51 PM IST
  • राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई
  • मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई
राहुल गांधी को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें? मानहानि मामले में 2 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की अपील पर वह 2 मई को सुनवाई शुरू करेगा. सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में की गई उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के एक मामले में इस साल मार्च में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी.

अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं पैरवी
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गीता गोपी के मामले से खुद को अलग कर लेने के बाद न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक कांग्रेस नेता की अपील पर सुनवाई करेंगे. राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने गुजरात सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सत्र न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि और सजा पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था. राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य करार दिया गया है.

अपील के लिए दिया गया था 30 दिन का समय
यदि उच्च न्यायालय उनकी याचिका को स्वीकार कर लेता है तो लोकसभा की उनकी सदस्यता वापस बहाल हो सकती है. उन्हें दोषी करार देने के बाद अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया था.

अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि उनके सांसद होने के कारण अदालत ने उनके साथ कठोर रुख अपनाया. जज ने राहुल गांधी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था और कहा कि वह यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उनकी सजा को स्थगित न करके और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देने से उन्हें स्थाई नुकसान होगा.
(इनपुट- आईएएनएस)

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