Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार वाली याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले को सही ठहराया है. 

Written by - Pramit Singh | Last Updated : Jul 7, 2023, 01:45 PM IST
  • ‘नियम नहीं अपवाद है दोषसिद्धि पर रोक लगाना’
  • 'दो साल की सजा का है प्रावधान'
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका

नई दिल्लीः Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार वाली याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले को सही ठहराया है. 

क्या कहा कोर्ट ने
गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, ‘ट्रायल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है. कोर्ट के इस फैसले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इसलिए उनकी इस याचिका को खारिज किया जाता है.’ 

‘नियम नहीं अपवाद है दोषसिद्धि पर रोक लगाना’
अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं. गौरतलब, है कि मानहानि का यह पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान से जुड़ा हुआ है. 

मोदी सरनेम को लेकर की थी टिप्पणी
इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अपने चुनावी अभियान में राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत दर्ज की थी. 

विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. 

'दो साल की सजा का है प्रावधान'
वहीं, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से खो सकते हैं क्योंकि अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है.

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