नई दिल्लीः Gyanvapi Mosque, Hindi Samachar, Hindi Nation News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई सर्वे आवश्यक है. कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है. इससे पहले 21 जुलाई को वाराणसी की अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था.
इसके बाद एएसआई सर्वे शुरू हुआ था लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां से उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था. मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई गई थी.
Allahabad High Court allows the Archaeological Survey of India to conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex in Varanasi pic.twitter.com/ONYJhAipeJ
— ANI (@ANI) August 3, 2023
वाराणसी कोर्ट का फैसला बरकरार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को रद्द कर दिया. ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा. सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.
#WATCH | Allahabad HC has said that ASI survey of Gyanvapi mosque complex to start. Sessions court order upheld by HC: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case pic.twitter.com/mnQJrTzS09
— ANI (@ANI) August 3, 2023
केशव प्रसाद मौर्य ने किया फैसले का स्वागत
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने पर कहा, 'मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा.'
#WATCH | I welcome this verdict. I am confident that the truth will come out after the ASI survey and Gyanvapi issue will be resolved: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex pic.twitter.com/g6MioucQtz
— ANI (@ANI) August 3, 2023
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