Kaali Controversy:'काली' की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की बढ़ेंगी मुश्किलें, पुलिस उठा सकती है ये सख्त कदम

Kaali Poster Controversy: काली फिल्म पोस्टर डायरेक्टर लीना मणिमेकलई के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. डायरेक्टर के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई. वहीं  मध्य प्रदेश पुलिस  लीना मणिमेकलई  के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर सकती है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 8, 2022, 07:12 PM IST
  • लीना मणिमेकलई के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज
  • मध्य प्रदेश पुलिस जारी कर सकती है लुक आउट नोटिस
Kaali Controversy:'काली' की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की बढ़ेंगी मुश्किलें, पुलिस उठा सकती है ये सख्त कदम

नई दिल्ली: डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है. वहीं अब फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मध्य प्रदेश की पुलिस ने लीना मणिमेकलई  के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर सकती है. बता दें कि हाल ही में लीना मणिमेकलई  ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर किया था. इस पोस्टर में हिंदू देवी मां काली को गलत तरीके से दिखाया गया. जिसके बाद देशभर में पोस्टर को हटाने और फिल्म को बंद करने की मांग की गई. 

लीना मणिमेकलई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर 

लीना मणिमेकलई  पर हिंदू लोगों की भावना को आहत करने के आरोप में कई राज्यों में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है. बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.  FIR दर्ज होने के बाद पुलिस डायरेक्टर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर सकती है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि लीना ने सस्ती लोकप्रियता के लिए जानबूझकर हिंदू देवी का अपमान किया है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लीना मणिमेकलई  के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए पत्र लिखेंगे. 

मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्विटर को लिखा पत्र 

मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले में ट्विटर पर लेटर लिख पोस्टर की स्क्रीनिंग करने वाले पोस्ट को रोकने की बात कही है. उन्होंने लिखा- लीना मणिमेकलई जैसे खराब मानसिकता वाले लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं.  

क्या होता है लुक आउट सर्कुलर? 

लुक आउट सर्कुलर आपराधिक मामले में शामिल व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है. इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी देश से बाहर नहीं जा सकता है. ऐसे व्यक्ति पर देश छोड़ने की पाबंदी लगा दी जाती है. यह सर्कुलर ऐसे मामले में जारी किया जाता है जब कोई अपराधी या फिर आरोपी देश छोड़कर जा सकता है या जाने की संभावना होती है. 

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