लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, जैसा कि सरकार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को कोटा लाभ देने के लिए दृढ़ है, सरकार ने राज्य में इन चुनावों से पिछड़े आरक्षण को खत्म करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.
जल्द चुनाव होने की संभावना बेहद कम
उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकारें पहले ही इस सरकार द्वारा अपनाए गए रैपिड सर्वे के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव करा चुकी हैं. अब यह संभावना नहीं है कि चुनाव जल्द ही होंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव 31 जनवरी, 2023 तक कराए जाने चाहिए.
आगे की कार्रवाई कानूनी टीम और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी. अगले कदम के रूप में, राज्य सरकार 762 शहरी स्थानीय निकायों के भीतर विभिन्न वार्डों और इलाकों में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक समर्पित आयोग स्थापित करेगी.
मौजूदा आयोग के पास ओबीसी डेटा एकत्र करने का अधिकार नहीं
शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुलासा किया कि राज्य में ओबीसी के लिए मौजूदा आयोग के पास राज्य में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने या प्रस्तुत करने या रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं है.
एक अधिकारी ने कहा, मौजूदा आयोग का जनादेश यह सुनिश्चित करना है कि ओबीसी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों द्वारा शुरू की गई योजनाओं और ऐसे अन्य मामलों में आरक्षण की पेशकश करते समय उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए.
नया आयोग बनने के बाद भी डेटा एकत्र करने में लंबा समय लगेगा
प्रवक्ता ने कहा, राजनीतिक पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए एक नया आयोग एक छोटी सूचना पर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यूपी के 762 शहरों से डेटा एकत्र करना, इसका आकलन करना और सिफारिश करना एक संपूर्ण अभ्यास के बाद ही संभव होगा, जिसमें कई सप्ताह लग सकते हैं.
इस बीच, राज्य की कानूनी टीम ने पहले ही महाराष्ट्र में अपने समकक्षों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जहां ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पूरा करने के लिए मार्च में ओबीसी जाति के परिवारों के अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया गया था.
उत्तर प्रदेश में एक बार डेटा (ट्रिपल टेस्ट के तहत शासनादेश के अनुसार) तैयार हो जाने के बाद, विभाग एक बार फिर मेयर और चेयरपर्सन के पदों के लिए आरक्षण की घोषणा करेगा.
(इनपुट- आईएएनएस)
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