नई दिल्ली: अब टुकड़े टुकड़े गैंग को तोड़ने का टाइम आ गया है. दिल्ली जलाने वालों की साजिश करने वालों को ऐसी सजा देने का समय आ गया है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाए. खुद को छात्र कहने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) जैसे लोग भारत को तोड़ने और इसकी अखंडता पर चोट करने की साजिश रच रहे थे.
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली दंगो (Delhi Riots) में साजिश का बड़ा खुलासा किया है.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि JNU का पूर्व छात्र उमर खालिद दंगों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है. चार्जशीट के मुताबिक उसने दिल्ली दंगों में रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट किया. चार्जशीट में स्पेशल सेल ने लिखा है कि देशद्रोह के आरोपी खालिद ने साल 2016 में जेएनयू में नारा लगाया था 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाह अल्लाह इंशा अल्लाह'. ये नारे लगाने वाला उमर खालिद साल 2020 आते-आते उन नारों से काफी आगे बढ़ चुका है और ''खालिद ने आपराधिक साजिश रची और टेररिस्ट एक्ट किया'' और 2020 में नारा दिया. 'तेरा मेरा रिश्ता क्या है ला इलाह इलल्लाह'.
टुकड़े टुकड़े गैंग हमेशा करता है देश की अखंडता पर चोट
इससे साफ है टुकड़े गैंग देश में धार्मिक उन्माद फैला रहा है. ऐसे लोगों साजिश को तोड़ने का वक्त आ गया है
स्पेशल सेल ने चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कई सबूत दिए हैं, जैसे सीलमपुर में मीटिंग करते हुए की फोटो, वाट्सएप्प चैट, कॉल डिटेल्स आदि.चार्जशीट में बताया गया है कि पूरे एपिसोड को उमर खालिद बैक से रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेटर कर रहा था.
वाट्सएप्प की चैट में ही छुपा है शाहीन बाग का सबसे बड़ा सच
ये बातचीत दिल्ली दंगों की साजिश के उस आरोपी की जो जामिया हिंसा की साजिश का भी आरोपी है वो शख्स जिसके खिलाफ राज्यों, दिल्ली,यूपी,असम में देशद्रोह की एफआईआर दर्ज है. हम बात कर रहे हैं जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की. शरजील इमाम 24 दिसम्बर 2019 को अपने भाई मुजम्मिल से बातचीत करते हुए कहा रहा है कि शरजील का भाई मुजम्मिल 'शाहीनबाग को लेकर एक स्टोरी का लिंक शरजील को भेजता है और पूछता है मुजम्मिल- मुज्तबा का स्टेटमेंट कोट किया तुम्हारा क्यों नहीं'.
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दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले निचली अदालत ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का था.
UAPA के तहत केस चलाने को मिली मंजूरी
शरजील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 148 (दंगा), धारा 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), धारा 186 (लोक सेवक को निर्देश देना), धारा 201 (सबूतों को गायब करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
हालांकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह), धारा 153-ए (धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर कटुता को बढ़ावा देना), धारा 109 (घृणा) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपों का संज्ञान नहीं लिया. अदालत ने कहा कि आरोपियों शरजील इमाम, उमर खालिद, फैजान खान के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री हैं.
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