Love Jihad in UP: नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने हिन्दू लड़की के साथ किया छल

उत्तरप्रदेश से एक और बेहद शर्मनाक और आक्रोशित करने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 5, 2020, 06:26 AM IST
  • शादी से एक दिन पहले मुस्लिम लड़के ने लड़की को भ्रमजाल में फंसाया
  • परिवार ने लगाया छल कपट और साजिश करने का आरोप
Love Jihad in UP: नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने हिन्दू लड़की के साथ किया छल

लखनऊ: जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने लव जिहाद के खिलाफ देदीप्यमान ज्वाला का प्रज्ज्वलन किया है तब उनके ही उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश भी जारी कर चुकी है और उसे राज्यपाल से मंजूरी भी मिल चुकी है. उत्तरप्रदेश से एक और बेहद शर्मनाक और आक्रोशित करने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है.

शादी से एक दिन पहले मुस्लिम लड़के ने लड़की को भ्रमजाल में फंसाया

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में लव जेहाद (Love Jihad) रोकने के लिए सख्त कानून भी बन गया है लेकिन इसके मामले हैं कि कम नहीं हो रहे.  मऊ (Mau) जिले के चिरैयाकोट थाने की पुलिस ने 'लव जेहाद' का मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है.  परिवार के मुताबिक यहां मौलनागंज गांव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया. उसके बाद लड़की की शादी से दो दिन पहले उसको भगाकर ले गया.

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परिवार ने लगाया छल कपट और साजिश करने का आरोप

पीड़िता के पिता ने मामले में पूरे लव जेहाद गैंग के शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने चिरैयाकोट थाने में शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. युवती के पिता ने पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि इस काम में गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक का हाथ है. वो ही उनकी लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराने के लिए ले गया है.

UP में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून

आपको बता दें हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया है. लव जिहाद करके किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए 10 साल से भी अधिक की सजा का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है. इस कानून के अनुसार जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर दस साल की कैद और विभिन्न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

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