सिम बदलना आसान नहीं होगा, मोबाइल यूजर्स सिम पोर्ट कराने के पहले जान लें ये नियम

Sumit Tiwari
Mar 19, 2024

नियम

अगर आप भी अपना सिम कार्ड बदलना या किसी पोर्ट कराना चाहते है. तो ये नियम जान लीजिए.

TRAI

अब सिम कार्ड को बदलना या पोर्ट कराना TRAI के अनुसार ही तय होगा.

नया नियम

पहले जान लेते है क्या है ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) का नया नियम

नहीं कर पाएंगे स्विच

इस नियम के अनुसार अगर पिछले 7 दिनों में अपने फिजिकल सिम कार्ड को रिप्लेस किया है, तो वे दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं कर पाएंगे.

नहीं कर सकेंगे पोर्ट

सिम के खराब होने या चोरी हो जाने पर अगर आप नया फिजिकल सिम लेते हैं, तो आप उस नंबर को अगले सात दिनों तक नए ऑपरेटर पर पोर्ट नहीं कर सकेंगे.

स्वैप फ्रॉड

ट्राई नए नियम को सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए लाया है. साथ ही यह नियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा.

फ्रॉड्स की शिकायतें

ट्राई ने बताया कि आमतौर पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के दौरान होने वाले फ्रॉड्स की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है.

90 दिन में केवल एक बार

नए नियम में ध्यान रखने की बात ये है कि यूजर 90 दिन में केवल एक बार ही अपने नंबर को पोर्ट कर सकते है.

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