वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है. अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और अभी तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल 40 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियम बदल गए हैं.
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी की उम्र 40 साल पार हो गई और अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा.
नए नियम के मुताबिक, भारी वाहन के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है.
लर्निंग लाइसेंस के बाद आटीओ में कंफर्म लाइसेंस के लिए आवेदक को फोटो खिंचवाने के साथ मेडिकल अफसर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा.
मेडिकल जांच के बाद ही आवेदक को कंफर्म लाइसेंस दिया जाएगा.
इतना ही नहीं आरटीओ कर्मचारी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट को सारथी ऐप पर अपलोड करेंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह नया नियम एक अप्रैल यानी कल से लागू हो रहा है.
अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र में ही लोग हैवी लाइसेंस बनवा लेते हैं.
ऐसे में हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, लर्निंग लाइसेंस का नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
साथ ही आवेदक के पास 10वीं का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.