40 की उम्र पार वालों के लिए डीएल बनवाने का नियम बदला

Amitesh Pandey
Mar 31, 2024

Driving Licence

वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है. अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और अभी तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल 40 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियम बदल गए हैं.

नए नियम

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी की उम्र 40 साल पार हो गई और अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा.

मेडिकल प्रमाणपत्र

नए नियम के मुताबिक, भारी वाहन के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है.

अनिवार्य

लर्निंग लाइसेंस के बाद आटीओ में कंफर्म लाइसेंस के लिए आवेदक को फोटो खिंचवाने के साथ मेडिकल अफसर से सर्टिफ‍िकेट बनवाना पड़ेगा.

मेडिकल जांच

मेडिकल जांच के बाद ही आवेदक को कंफर्म लाइसेंस दिया जाएगा.

सारथी ऐप

इतना ही नहीं आरटीओ कर्मचारी आपके मेडिकल सर्टिफ‍िकेट को सारथी ऐप पर अपलोड करेंगे.

कब से लागू

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह नया नियम एक अप्रैल यानी कल से लागू हो रहा है.

यह वजह

अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र में ही लोग हैवी लाइसेंस बनवा लेते हैं.

लर्निंग लाइसेंस नंबर

ऐसे में हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है.

ये दस्‍तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, लर्निंग लाइसेंस का नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.

10वीं का सर्टिफ‍िकेट

साथ ही आवेदक के पास 10वीं का सर्टिफ‍िकेट भी होना चाहिए.

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