New Flag Hoisting Rules 2022: केंद्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को लेकर बीते 20 वर्षों से चले आ रहे Flag Code Of India के नियमों में बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के बाद अब कोई भी भारतीय देश के राष्ट्रीय ध्वज को 24सो घंटे बिना किसी समय की पाबंदी के फहरा सकता है. इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को एक पत्र लिखा और नए संशोधन के बारे में सभी को सूचित किया. सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है. पत्र के मुताबिक, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिये संशोधन किया गया है.