क्या राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? संसद सदस्यता रद्द होने के बाद बड़ा सवाल
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क्या राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? संसद सदस्यता रद्द होने के बाद बड़ा सवाल

Rahul Gandhi News :कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिए गए हैं. इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासी वार-पलटवार हो रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे?

Rahul Gandhi

लखनऊ : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है.  लोकसभा सचिवालय से इसे जुड़ा पत्र शुक्रवार को जारी किया है. मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. राहुल गांधी को आदेश की कॉपी भेज दी गई है. राहुल की लोकसभा सदस्यता ऐसे समय में रद्द हुई है जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लगभग एक साल का समय बचा है. सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) में यह भी कहा गया है कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता तीन महीने बाद ही प्रभावी मानी जाती है. हालांकि 2013 में इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अपील दाखिल करने से कुछ नहीं होगा. सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन का एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा.

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं. इस कानून की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और दो साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है. उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल को सच बोलने की सजा मिली है. वहीं बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने  इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए. 

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इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई. सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा. राहुल वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल करीब आठ लाख वोटों से जीते थे. इससे पहले राहुल गांधी अमेठी से दो बार सांसद रह चुके हैं.

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