Modi Surname : क्या था मोदी सरनेम का मानहानि मामला, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई
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Modi Surname : क्या था मोदी सरनेम का मानहानि मामला, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई

Rahul Gandhi News:  गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्होंने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी. 

 

Rahul Gandhi Congress President

Rahul Gandhi News : मोदी सरनेम मामले में गुजरात के सूरत जिले की कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार 2 साल जेल की सजा सुनाई, हालांकि इस केस में उन्हें तुरंत जमानत मिल गई. मोदी समुदाय पर विवादित बयान को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस दर्ज किया गया था. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इस मामले में राहुल गांधी 3 बार पहले कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं. 

दरअसल, राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को रैली की थी. राहुल ने जनता के बीच सवाल दागा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? अब यही बयान उनके लिए मुश्किल बन गया है. 

राहुल गांधी ने अपनी सफाई में कहा था कि वो इन आरोपों से इनकार करते है. राहुल गांधी ने साफ तौर पर मुकरते हुए सफाई दी कि उन्होंने याद नहीं कि चुनावी रैली में उनका बयान क्या था. हालांकि ठोस डिजिटल सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया. सजा के खिलाफ अमेठी के पूर्व सांसद 30 दिन में अपील भी कर सकेंगे.

हालांकि राहुल गांधी इससे पहले भी विवादित बयानों के लिए घिरते नजर आए हैं. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर में उन्होंने एक बयान दिया था. इसमें राहुल ने दावा किया था कि उन्हें कई महिलाएं रास्ते में मिली थीं, जिन्होंने उनके साथ दुष्कर्म होने का दावा किया था. रोते सुबकते हुए ये बात महिलाओं ने बताई थी. इसी केस में दिल्ली पुलिस राहुल का बयान लेने भी उनके घर पहुंची थी. 

राफेल पर विवादित बयान
राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर चौकीदार चोर है... का विवादित बयान दिया था. लेकिन इस मामले में भी कोर्ट ने मोदी सरकार पर गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया था. 

संसद सदस्यता पर खतरा
दरअसल, 2013 के लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार के मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि  अगर सांसद और विधायक को किसी भी मामले में 2 साल  या उससे  ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. यही फैसला राहुल गांधी की संसद सदस्यता के लिए मुश्किल का सबब है. फिलहाल राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई है  और उनकी सजा निलंबित रहेगी. लेकिन सदस्यता बचाने के लिए उन्हें हाईकोर्ट से  दोष सिद्धि( conviction)पर भी रोक हासिल करनी होगी.

दिल्ली आवास पर राहुल समर्थक जुटे
राहुल गांधी के तुगलक लेन स्थित घर पर भारी संख्या में समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं. कांग्रेस नेता के समर्थन में नारेबाजी हुई और इसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई. 

अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राहुल गांधी को समर्थन मिला है. केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है.हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं. लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुक़दमे में फ़साना ठीक नहीं. जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना. हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं.

दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा,जैसा बोओगे, वैसा ही पाओगे.

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