पालतू कुत्ते के भौंकने पर आगबबूला पड़ोसी ने मार दी गोली, जानिए हैरान कर देने वाला मामला
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पालतू कुत्ते के भौंकने पर आगबबूला पड़ोसी ने मार दी गोली, जानिए हैरान कर देने वाला मामला

घटना की पूरी जानकारी जुनैद मालिक ने पुलिस में दर्ज करवाई है. जिसके बाद वादी ने अपने पालतू कुत्ते को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है. 

सांकेतिक फोटो.

अंकित मिश्रा/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में शनिवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया. जिसमें पड़ोसी ने कुत्ते द्वारा भौंकने पर गोली चला दी. पूरा मामला ग्रेटर नोएडा की जेवर कोतवाली क्षेत्र के नीमका गांव का बताया जा रहा है. 

नीमका निवासी जुनैद ने पुलिस को बताया कि उसका पालतू कुत्ता रॉकी घर के बाहर उनके साथ घूमने निकल था, जब ये वारदात हुई. रात करीब 9.30 बजे जुनैद अपने कुत्ते रॉकी को घुमाने निकले थे कि ठीक उसी वक्त पड़ोसी मोनू पुत्र देवू भी घर के बाहर आ जाता है. मोनू को देख कर रॉकी ने उसपर भौंकना शुरू कर दिया. जबतक (जुनैद) मालिक कुत्ते को मोनू पर भौंकने से रोकना चाहा तब तक मोनू गुस्से में आगबबूला हो जाता है. 

आरोप है कि मोनू रॉकी के भौंकने से इस कदर गुस्से में हो जाता है कि उसने अपनी पॉकेट में रखा तमंचा निकालता है और रॉकी(कुत्ता) पर देखते ही देखते गोली चला देता है. घटना की पूरी जानकारी जुनैद मालिक ने पुलिस में दर्ज करवाई है. जिसके बाद वादी ने अपने पालतू कुत्ते को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है. 

पुलिस ने पूरे इस मामले में धारा 429, 506 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं 3 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है लेकिन इस एफआईआर में अवैध तमंचा का इस्तेमाल करने के लिए आर्म्स एक्ट की धाराएं अभी नहीं जोड़ी गयी हैं. 

वहीं, इस पूरे प्रकरण में कुत्ते के मालिक जुनैद ने FIR में बताया है कि जब उसने कुत्ते रॉकी को युवक पर भौंकने से रोकने का प्रयास किया तो उसपर उसे जान से मारने की धमकी मोनू द्वारा दी गई. फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा. 

कुत्ता पालने के लिए लेना होगा पड़ोसी से परमिशन
आपको बता दें कि अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ-साथ अब पड़ोसी की भी सहमति लेना होगा. नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करना होगा साथ ही पंजीकरण उसी दशा में होगा. जब आपका पड़ोसी इसपर कोई आपत्ति दर्ज न करें.

दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी. पर अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करने जा रहा है.

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