माफिया डॉन अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी और उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 15 साल पुराने एक गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट कल फैसला सुनाने जा रही है.
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गाजीपुर : उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया और बाहुबलियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. अतीक अहमद और उसकी सल्तनत का हश्र सबके सामने है. अब मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 15 अप्रैल को गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाएगी. मामला कृष्णानन्द राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हुई थी मौत. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में
मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी,मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. हालांकि एजाजुल हक का निधन हो चुका है . मामले में 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय किया गया था.
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गैंगेस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. 2 अप्रैल को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी पर बहस पूरी की जा चुकी है.
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