पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को दो साल की सजा, MPMLA कोर्ट का फैसला
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पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को दो साल की सजा, MPMLA कोर्ट का फैसला

सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र पासवान की अदालत ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित चारों को दो साल 9 माह कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पढ़ें क्या है पूरा मामला.

पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को दो साल की सजा, MPMLA कोर्ट का फैसला

अवनीश सिंह/फतेहपुर: भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार को पुलिस कर्मी के साथ मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल 09 महीने की सजा के साथ एक-एक हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है. सहायक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने बताया 30 अप्रैल 2014 में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव में मतदान कार्य चल रहा था. तभी पूर्व विधायक अपने तीन समर्थकों कमलेश किशोर तिवारी, अमित तिवारी व शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे. बूथ पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी के साथ मारपीट और गालीगलौज कर बदसलूकी की.

मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र पासवान की अदालत पूर्व विधायक सहित चारों को दोषी करार देते हुए जिसे दो साल 9 माह कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्हें भाजपा ने सदर सीट से टिकट दिया था. 30 अप्रैल 2014 को जब वोटिंग चल रही थी तो बतौर प्रत्याशी उन्हें समर्थकों से सूचना मिली थी कि बड़ागांव बूथ पर फर्जी मतदान हो रहा है. इस बात की जानकारी मिलते ही वह समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंच गये थे. वहां उनके पहुंचते ही हंगामा हुआ और मतदान भी बाधित रहा. इस पर वहां तैनात सिपाही ने प्रत्याशी पर मतदान बाधित करने, सरकारी काम में रुकावट डालने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सेवन (सीएलए) क्रिमिनल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था. 

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बताया जाता है कि सोमवार को बहस और फैसले के दौरान पूर्व विधायक कोर्ट में मौजूद थे. हालांकि सजा 3 साल से कम होने की वजह से पूर्व विधायक को सशर्त जमानत मिल गई. बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक अपील के लिए 30 दिन के लिये समय है, वह जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे.

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