एक उम्मीदवार 2 सीटों पर लड़ सकेगा लोकसभा या विधानसभा चुनाव, जानें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
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एक उम्मीदवार 2 सीटों पर लड़ सकेगा लोकसभा या विधानसभा चुनाव, जानें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

PIL : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक प्रत्याशी को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत देने वाली जनहित याचिका ठुकरा दी है. जानें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति कोएक ही सीट पर चुनाव लड़ने की इजाज़त देने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 
याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है. अदालत ने कहा, ये  राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ा नीतिगत मसला है. इस पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार  संसद को ही है. मौजूदा क़ानून के मुताबिक एक व्यक्ति दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार के दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है. इस कारण चुनाव आयोग को उप चुनाव कराना पड़ता है. इससे सरकारी खजाने से खर्च के कारण बोझ पड़ता है. ये उन मतदाताओं के साथ भी नाइंसाफी है, जो किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वोट देते हैं. 

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत देश के तमाम बड़े राजनीतिक नेता लोकसभा की दो सीटों या विधानसभा की दो सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं. अगर पूरे देश की बात करें तो इसकी फेहरिस्त और भी लंबी है. अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि दो सीटों से कोई राजनीतिक दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है. अगर वह दोनों सीटों से जीत भी जाता है तो खाली हुई सीट पर उपचुनाव में मतदान में भी मतदाता ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते हैं. 

 

 

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