UP News: आर्म्स एक्ट के मुकदमे में विजय मिश्रा को दो साल कारावास की सजा सुनाई है.
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भदोही: भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. भदोही ACJM साधना गिरी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में विजय मिश्रा को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. असलहा का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी लाइसेंसी असलहा जमा न कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था.जिस प्रकरण में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.
बता दें, वर्तमान में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के मामले में 2011 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था.बताया जाता है कि 2010 में तत्कालीन डीएम ने उनके असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया था और आदेशित किया गया था कि संबंधित असलहा माल खाने में जमा करवाएं लेकिन उसके बाद भी विजय मिश्रा के द्वारा असलहों को जमा नहीं कराया गया.जिसमें गोपीगंज थाना में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 2 वर्ष जबकि धारा 30 के तहत 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है.इस प्रकरण में 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें,बसपा सरकार में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं,सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई थी.
गौरतलब है कि पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा वर्तमान में रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आगरा जेल में बंद हैं. पुलिस ने विजय मिश्रा को डी-12 गैंग से पंजीकृत किया है. प्रदेश में चिन्हित माफिया में विजय मिश्रा का भी नाम है. साथ ही उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. हाल ही में उसके भगोड़े बेटे विष्णु मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था.