Bahraich: बच्ची को इंसाफ: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को आजीवन कारावास! कोर्ट ने 67 दिन में सुनाया फैसला
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Bahraich: बच्ची को इंसाफ: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को आजीवन कारावास! कोर्ट ने 67 दिन में सुनाया फैसला

Bahraich: बहराइच में बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने 67 दिन में ही दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है... दोषी ने बीते साल 30 अक्टूबर 2022 को एक सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

Bahraich: बच्ची को इंसाफ: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को आजीवन कारावास! कोर्ट ने 67 दिन में सुनाया फैसला

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच (Bahraich) रेप के मामले में कोर्ट ने 67 दिन में ही दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है. दोषी ने बीते साल 30 अक्टूबर 2022 को एक सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई. 

ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीती 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई थी. इसी दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था.  बाद में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के संबंध में 31 अक्तूबर को वादी मुकदमा व पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.

महज 67 दिनों की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा
पुलिस व अभियोजन पक्ष की सक्रियता से सात वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने महज 67 दिनों की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई. 

दुकान से सामान लेने गई थी बच्ची
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीते साल 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गई थी. इस दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को अपने साथ किसी बहाने से साथ ले गया था. बाद में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में 10 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से बच्ची को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए लगातार इस मामले की पैरवी की गई.

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