UP News: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. जानिए पूरा मामला...
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शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुसकिले एक बार फिर से बढ़ गई है. शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है. इससे पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है. दरअसल, 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था. बता दें कि दुष्कर्म का मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है.
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गैर जमानती वारंट पर भी हाजिर नहीं हुए थे चिन्मयानंद
आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को पेश होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन लगातार कोर्ट में पेश ना होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था. जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पेश ना होने पर पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस मामले में उनके वकीलों ने प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.
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एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र किया खारिज
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आज एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है. उन्हें 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं.
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