मोदी सरकार ने बच्चों का भी भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च कर दी है. इसमें न्यूनतम एक हजार के निवेश से बच्चों को भी पेंशन मिलेगी. एक कैल्कुलेश के मुताबिक इस योजना में अगर हर महीने एक हजार का निवेश किया जाता है तो पेंशन की उम्र तक 3 करोड़ से ज्यादा का फंड जमा हो जाएगा.
मोदी सरकार व्यस्क और बुजुर्गों के भविष्य के साथ बच्चों को भी भविष्य में आर्थिक रुप से मजबूत बनाना चाहती है. इस उद्देश्य से NPS वातसल्य स्कीम का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2024 में इसे लॉन्च करने की बात कही थी. आइये आपको बताते हैं NPS Vatsalya Scheme कैसे बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य नाम की ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें निवेश के जरिये बच्चों के व्यस्क होने पर उनके लिए मोटा फंड इकट्ठा हो सकेगा.
एनपीएस वात्सल्य योजना एक फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इसमें बच्चे के परिजन उसके नाम पर सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं. जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. यानी माता-पिता कितने भी पैसे अपने बच्चे के एनपीएम वात्सल्य खाते (NPS Vataslay Account)में जमा करा सकते हैं.
एनपीएम वात्सल्य खाते में बच्चे के 18 साल का होने तक निवेश किया जा सकेगा. केंद्र की मोदी सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य बच्चों को भविष्य में वित्तीय रूप से सुरक्षिति और मजबूत बनाना है.
इस स्कीम के तहत कोई भी माता-पिता चाहें वो भारतीय हो या फिर NRI या फिर OCI अपने 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खुलवा कर उसमें निवेश कर सकते हैं.
एक बिजनेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज मिलेगा जिससे बच्चों के लिए लंबी अविधि में मोटा फंड जुटाने में मदद मिलेगी.
ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में निवेश करने पर बच्चे के 18 साल का होने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है. NPS खाता खुलवाने के तीन साल की अवधि के बाद इससे आंशिक निकासी यानी बच्चे के नाम से जमा रकम का 25 फीसद पैसा निकाला भी की जा सकेगा. लेकिन यह लाभ बच्चे के 18 साल को होने तक तीन बार से ज्यादा नहीं लिया जा सकेगा.
ऐसा नहीं है कि 18 साल की उम्र के बाद एनपीएम वात्सल्य योजना का खाता खत्म हो जाएगा. 18 साल की उम्र के बाद यह खाता नॉर्मल एनपीएस खाते में बदल जायेगा और फिर खाता धारक खुद इसे आगे चला सकता है.
18 साल की उम्र पूरी होने जाने के बाद 3 महीने के भीतर खाते का KYC कराना आवश्यक होगा. बता दें कि व्यस्क होने के बाद खाताधारक इसे अपनी इच्छानुसार बंद भी करा सकता है.
सरकारी स्कीम (Govt Scheme) एनपीएस वात्सल्य योजना का सब्सक्रिप्शन लेने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड मिलेगा. मतलब साफ है कि बच्चों की पेंशन पक्की होगी.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.